कर्नाटक में वैध रहेगा पदोन्नति में आरक्षण- सुप्रीम कोर्ट Posted by: न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया 19/03/2020 नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने SC / ST (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए कर्नाटक के 2018 आरक्षण कानून की वैधता को बरकरार रखा। Related 2020-03-19 न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया tweet