राज्य के सहकारी समितियों के लिये कल होने वाले चुनावों पर उत्तराखंड हाई कोर्ट से फिलहाल राहत है. उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा आज कोई आदेश ना दिये जाने पर सरकार के तय कार्यक्रम के अनुरूप ही चुनाव होंगे. आज छुट्टी के दिन कोर्ट में भैंसड़गांव की एक प्रारंभिक कृर्षि सहकारी ऋण समिति ने याचिका दाखिल दाखिल हुई.
इस पूरे मामले पर मुख्य न्यायमूर्ति के एमजोसफ ने शरद शर्मा की कोर्ट में सुनवाई के लिये स्पेशल कोर्ट का गठन किया. याचिका में कहा गया कि कल राज्य में चुनाव होने है उनके वहां भी चुनाव होने थे मगर उनके समिति में चुनाव चिन्ह का वितरण नहीं हुआ. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि चुनाव अधिकारी ने 19 जुलाई को डीएम अल्मोड़ा को रिपोर्ट दी की कुछ ऐसे नाम मतदाता सूची में है जो अंतिम सूची में नहीं थी. ऐसे तीन समितियों में शिकायत मिली है. जिसके बाद 20 जुलाई को डीएम अल्मोड़ा ने राज्य सहकारी चुनाव अभिकरण को रिपोर्ट दी, तो भैंसड़गांव समिति के चुनाव निरस्त करने का डीएम को आदेश दिया गया है. याचिका में सभी समितियों के साथ चुनाव कराने की मांग की गई थी. आज कोर्ट ने सुनवाई कर अगली सुनवाई के लिये 23 जुलाई की तारीख तय कर दी है.