उत्तराखंड में सरकार ने खनन कारोबारियों के हित को देखते हुए प्रदेशभर में पुलों के आसपास खनन पर लगे प्रतिबंध के नियमों को बदल दिया है. पुलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2013 में लोक निर्माण विभाग ने पुल स्थल से एक किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगा दी थी. इससे नदियों में बड़े पैमाने पर खनन का काम प्रभावित हो रहा था.
खनन कारोबारियों की शिकायत पर खनन विभाग ने इस संबंध में पुर्नविचार के लिए लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा गया. इस प्रस्ताव में प्रतिबंधित खनन दायरे को एक किलोमीटर से 500 मीटर करने का प्रस्ताव दिया गया था.
खनन विभाग के प्रस्ताव पर काफी विचार-विमर्श के बाद लोक निर्माण विभाग ने अब प्रतिबंध के दायरे को कम कर दिया है. लोक निर्माण विभाग के सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब पुलों के आसपास खनन के लिए प्रतिबंध का दायरा तीन सौ और पांच सौ मीटर होगा.
लोक निर्माण विभाग के आदेश के अनुसार ऐसे पुल जिनकी फाउंडेशन रिवर बेड से ऊपर रॉक पर हैं, वहां तीन सौ मीटर तक के दायरे में खनन प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही ऐसे पुल जिनकी फाउंडेशन रिवर बेड लेवल में है वहां प्रतिबंध का दायरा पांच सौ मीटर रहेगा.