नई दिल्ली. कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के चलते काम के समय की भरपाई के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को 1-30 जून के बीच होने वाली गर्मी की छुट्टियों को स्थगित करने का फैसला किया है. हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों की इस वर्ष जून की गर्मी की छुट्टियों को निरस्त करने का भी फैसला किया है. बता दें कि हाईकोर्ट गत 16 मार्च से केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई कर रहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और अन्य न्यायाधीशों ने बैठक में लॉकडाउन के कारण मुकदमों को लेकर लोगों को होने वाली भारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया. अदालतों की कार्यवाही लगातार बाधित रहने के मद्देनजर भी अवकाश को निरस्त करने का फैसला लिया गया. वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवल बेहद जरूरी मुकदमों की सुनवाई की जा रही है.
हाईकोर्ट ने गुरुवार को यह निर्णय किया कि अदालतें जून 2020 के पूरे अवकाश के महीने में कार्य करना जारी रखेंगी. हाईकोर्ट की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘पूर्ण अदालत की ओर से अदालत के समय के नुकसान की भरपाई और जल्द से जल्द अदालतों के कामकाज में सामान्य स्थिति की बहाली सुनिश्चित करने के लिए 9 अप्रैल को यह निर्णय लिया गया.’